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पत्नी की हत्या के मामले में पति को मिली आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा

Bihar Crime News : Nawada : पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सश्रम आजीवन कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई गई. द्वितिय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार ने नवादा जिला अंतर्गत वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मोसमा गॉव निवासी नवीन कुमार को यह सजा दी गई. 

मामला वारिसलीगंज थाना कांड संख्या-369/23 से जुड़ा है. घटना 22 जुलाई 2023 की बताई जाती है. अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह अपर लोक अभियोजक नवनीत कुमार ने अभियोजन का पक्ष अदालत में रखा. 

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नवादा नगर थाना क्षेत्र के ननौरा गॉव निवासी बालक चौधरी की पुत्री प्रियंका कुमारी की शादी लगभग 12 वर्ष पूर्व नवीन कुमार के साथ हुई थी. विवाहिता की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद उनके पिता बालक चौधरी मोसमा गॉव गये तो जानकारी हुई की पति  द्वारा ही पत्नी की हत्या की गई. इसी आशय का कांड स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया.

पुलिस द्वारा चिन्हित गवाहों का अदालत में दिये गये बयान एवं पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत न्यायाधीश ने नवीन कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए भादंसं की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा पॉच हजार रूपये अंर्थ दंड की सजा सुनाई. वहीं भादंसं की धारा 201 अंतर्गत दो साल का कारावास तथा तीन हजार रूपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई.

                                                  - चंद्रमौलि शर्मा.


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