DEO पर लगाया जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने पांच हजार रुपए का जुर्माना
Nawada के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी चन्द्रशेखर आजाद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. उपरोक्त निर्णय उन्होंने नवलेश कुमार किरण द्वारा दायर किए गये वाद की अंतिम सुनवाई करते हुए सुनायी.
बताया जाता है कि वारिसलीगंज प्रखंड अंतर्गत मसुदा गांव के नवलेश कुमार किरण ने मकनपुर पंचायत की उर्दू प्राथमिक विद्यालय सफीगंज के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच की मांग की थी.
लम्बे समय तक कार्रवाई तो दूर जांच नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर उन्होंने 14 जनवरी 25 को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष वाद दाखिल कराया था. सुनबाई की की तिथियां गुजरती रही लेकिन उक्त वाद में DEO न स्वयं उपस्थित हुए न ही अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा.
विवश होकर लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी ने 19 अप्रैल को विवाद का निष्पादन करते हुए उपरोक्त निर्णय लिया. निर्णय की प्रति वादी को उपलब्ध कराई गयी है. इस निर्णय से जिले के अधिकारियों में जहां हड़कंप मच गया है वहीं प्रबुद्ध नागरिकों ने इसकी जमकर सराहा की है.
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